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संशोधित नए कानून के सम्बन्ध में नवीन विधियों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में जनपदीय पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण

महोबा ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोबा अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर रिजर्व पुलिस लाइन महोबा अस्थित सभागार कक्ष में जनपदीय पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से नवीन विधियों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

इस प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबन्ध में वीडियो के माध्यम से जनपदीय पुलिस के समस्त थानों, पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं प्रधान लिपिक, मॉनिटिरंग सेल, वाचक कार्यालय, अपराध शाखा, डीसीआरबी व साइबर थाना आदि में नियुक्त निरीक्षक,उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षीगण को विभिन्न नये कानून की धाराओं के बारे में क्षेत्राधिकारी नगर दीपक दुबे की उपस्थिति में राजेश कुमार यादव, संयुक्त निदेशक अभियोजन, कृष्णपाल अभियोजन अधिकारी, विनय वर्मा,अभियोजन अधिकारी सहित अभियोजन संवर्ग व डी०जी०सी० संवर्ग के अधिकारियों द्वारा जनपदीय पुलिस कर्मियों को गूगल मीट व सभागार में उपस्थित पुलिस कर्मियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि ये तीन नए कानून अभी तक प्रचलित भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे । इन संसोधित तीन नए कानूनों की जानकारी सभी पुलिस अधि./कर्म. को होना नितान्त आवश्यक है, जिसके लिये सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।

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