छत्तीसगढ़ ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की साय सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में जुटी हुई है। इसी में राज्य में सुरक्षा को लेकर भी साय सरकार अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2019 के पूर्व रजिस्टर्ड सभी कैटेगरी के मोटर वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा 120 दिवस के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (High Security Registration Mark) लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है।
इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा दो वेंडर मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को निर्धारित दर पर एचएसआरपी चिन्ह लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।परिवहन विभाग द्वारा समस्त आरटीओ कार्यालयों को जोन-ए और जोन-बी में बांटा गया है। जोन-ए के अंतर्गत शामिल आरटीओ कार्यालयों में अप्रैल 2019 से पूर्व रजिस्टर्ड वाहनों में एचएसआरपी चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड को दी गई है।
जोन-ए के अंतर्गत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर और रायपुर आरटीओ कार्यालय शामिल हैं।