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गरियाबंद में पंचायत सचिव का तुगलकी फरमान, टैक्स नहीं भरा तो नहीं मिलेगा राशन, ग्रामीणों में आक्रोश

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मैनपुर खुर्द ग्राम पंचायत के सचिव ने ऐसा फरमान जारी किया है जिसने गरीब और जरूरतमंद ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक, जो ग्रामीण पंचायत का टैक्स नहीं भरेंगे उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान से राशन नहीं दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत सचिव बेनूराम पांडे द्वारा जारी किए गए इस लिखित आदेश में मैनपुर सोसायटी के सेल्समैन को निर्देश दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि जो लाभार्थी पंचायत टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं उन्हें राशन वितरण से वंचित रखा जाए। सचिव ने यहां तक कहा कि जल कर, प्रकाश कर, संपत्ति कर, धंधा कर और अन्य करों की रसीद दिखाने के बाद ही राशन दिया जाए।

गरियाबंद में पंचायत सचिव का तुगलकी फरमान, टैक्स नहीं भरा तो नहीं मिलेगा राशन, ग्रामीणों में आक्रोश

जानकारों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किसी भी पात्र लाभार्थी को राशन वितरण से वंचित नहीं किया जा सकता है। राशन वितरण का कर वसूली से कोई संबंध नहीं है। सरकारी योजना के तहत गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर राशन देना उनका संवैधानिक अधिकार है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की है। उनका कहना है कि यदि सचिव का आदेश लागू रहा तो गांव में अनाज संकट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कई परिवारों के सामने भूखमरी का खतरा खड़ा हो जाएगा।

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