नई दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना (Chief Justice Sanjiv Khanna) ने 16 पीठों के लिए नए मामलों (New Cases) के आवंटन के लिए एक ताजा रोस्टर जारी किया है। इसमें यह तय किया गया है कि सीजेआई और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा अध्यक्षता वाली पहली तीन अदालतें (3 Courts) पत्र याचिकाओं और पीआईएल की सुनवाई करेंगी। यह रोस्टर 11 नवंबर से प्रभावी हो गया है।दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच नागरिकों द्वारा शीर्ष अदालत में लिखे गए पत्रों से आई ताजा याचिकाओं और नए सार्वजनिक हित याचिकाओं (Public Interest Litigations) की सुनवाई करेगी।