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देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है,जिसमे 3 साल की सजा का प्रावधान,

नेशनल डेस्क। देश में एंटी पेपर लीक कानून आज से लागू कर दिया गया है,कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस कानून में तीन से पांच साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है,लगातार हो रही परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार यह कानून लेकर आई है।

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