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कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू होंगे महंगे, लग सकती है 35% की नई जीएसटी दर

जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री-समूह (GoM) ने कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट एवं तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर की मौजूदा दर को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की सोमवार को अनुशंसा की है। जीएसटी काउंसिल 21 दिसंबर को होने वाली बैठक में इस पर फैसला लेगी। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे।

बताया जा रहा है कि मंत्री समूह ने कई वस्तुओं की दरों में फेरबदल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि कुल 148 वस्तुओं की दरों में बदलाव की सिफारिश की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्री-समूह (जीओएम) ने परिधानों पर कर की दरों को भी तर्कसंगत बनाने का फैसला किया।

अधिकारी ने कहा कि पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय कर स्लैब जारी रहेगी और जीओएम द्वारा 35 प्रतिशत की नई दर प्रस्तावित की गई है। तंबाकू और संबंधित उत्पाद तथा महंगे पेय पदार्थों पर इस विशेष दर को लागू करने पर सहमति बन गई है।

इस बीच जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित जीओएम ने अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए जीएसटी परिषद से लगभग छह महीने का और समय दिये जाने की मांग करने का फैसला किया है। समूह को 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपनी थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में इस जीओएम का गठन किया गया था। इसमें असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं

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