प्रदीप नामदेव,महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में दिनांक 17 जुलाई 2024 की रात्रि करीब 01.30 बजे थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत रिलायंस पेट्रोल पम्प में मोटरसाइकिल में सवार 02 अज्ञात व्यक्ति पेट्रोल भराने के लिये आये थे,रात ज्यादा हो जाने के कारण पेट्रोल पम्प बन्द होने से पेट्रोल पम्प के कार्यालय पहुंच जबरन पेट्रोल भरने के लिये कहने लगे,इस दौरान पेट्रोल पम्प में कार्यरत अमित वर्मा पुत्र वासुदेव वर्मा निवासी बीजानगर रोड महोबा द्वारा बताया गया कि रात ज्यादा होने के कारण पेट्रोल पम्प बन्द हो चुका है पेट्रोल नहीं मिल पाएगा और दरवाजा बन्द करने लगा,जिससे मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने कहा दरवाजा खोलो नहीं जान से मार दूंगा कहते हुए काफी तेजी से हमला कर दिया,जिससे कांच टूटा और कांच का टुकड़ा अमित वर्मा के गले में घुस गया जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया,घटना को अंजाम देकर मोटरसाइकिल से आये अभियुक्तगण मौके से भाग गये। घायल अवस्था में अमित को जिला अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सक द्वारा हायर सेन्टर झांसी के लिये रेफर कर दिया गया।
इस घटना के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा में मु.अ.सं. 350/24 धारा 352/110/115(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।
पुलिस अधीक्षक महोबा अपर्णा गुप्ता द्वारा इस घटना का संज्ञान लेते हुए घटना कारित करने वाले अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कर घटना के सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम् व क्षेत्राधिकारी नगर दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर महोबा व जनपदीय स्वॉट टीम सहित कुल 03 टीमों का गठन किया गया। गठित हुई पुलिस टीमों को साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित मोटर साइकिल सवार 02 अभियुक्तों का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ जिनकी पहचान कराते हुए शीघ्र ही गिरफ्तार किये जाने हेतु विभिन्न स्थानों में दबिश दी गई।
इसी क्रम में आज गठित पुलिस टीमों मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत पठा पावर हाउस सेखू नगर के पास से उक्त घटना को अंजाम देने वाले सम्बन्धित अभियुक्तगण क्रमशः 1.अर्सिल उर्फ अमान पुत्र सराफत उम्र करीब 22 वर्ष 2.जुनैद खान उर्फ शीबू पुत्र मोमीन खान उम्र करीब 24 वर्ष को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।घटना में पूछताछ एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में धारा 110 बीएनएस को धारा 109 बीएनएस में तरमीम किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में SC/ST Act. की बढोत्तरी की गयी है।