महाराष्ट्र ब्यूरो रिपोर्ट | मानहानि केस में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। उन्हें 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। किरीट सोमैया की पत्नी, मेधा किरीट सोमैया ने मानहानि का आरोप लगाया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
किरीट सोमैया की पत्नी ने दर्ज की थी शिकायत
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया है। किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने यह जानकारी दी है।