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दिल्ली में 111 दुकानों को मिली 24 घंटे खुलने की इजाजत,महिलाओं के लिए होंगे अलग नियम

नई दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट | दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी ने 111 अतिरिक्त दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति दे दी है। शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लिया गया यह कदम श्रम विभाग के एक प्रस्ताव के बाद उठाया गया है, जिसमें व्यापार वृद्धि और रोजगार सृजन की पैरवी की गई है। आतिशी मार्लेना सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की इजाजत दे दी है। सरकार के इस फैसले से देश की राजधानी में आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी, साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार सृजन करने में भी मदद मिलेगी।

सरकार की ओर से इस नीति परिवर्तन के बाद महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। महिलाओं के लिए निर्धारित कार्य घंटे हैं।

महिलाओं के लिए कार्य घंटे निर्धारित

विशेष रूप से, महिलाओं को गर्मियों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करने की अनुमति नहीं है। सरकार की ओर से यह फैसला सभी महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के लिए लिया गया है।

175 में से 111 को मिली अनुमति

इस नए फैसले का लाभ उठाने के इच्छुक व्यवसायों को श्रम विभाग द्वारा गहन जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। प्राप्त 175 आवेदनों में से 111 निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें 24 घंटे काम करने की मंजूरी दी गई।

नियमों का सख्ती से हो पालन

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने दिल्ली दुकान स्थापना अधिनियम 1954 का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है, जिसके तहत ये विस्तारित घंटे दिए गए हैं। अधिनियम या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दुकान मालिकों को निर्धारित समय के अनुसार ही दुकानों को खोलना और बंद करना होगा। उन्हें 15 मिनट का अंतिरिक्त समय मिलेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।

पहले भी दी गई है अनुमति

बता दें कि इससे पहले फरवरी माह में 23 दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई थी। जबकि जनवरी माह में 32 दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई थी। पिछले वर्ष अगस्त माह में 29 और नवंबर में 83 दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई थी।

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