नई दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट। बुधवार को लोकसभा में भाजपा सदस्य बसवराज बोम्मई के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकादी देते हुए बताया कि देश में मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) को समय-समय पर वक्फ संपत्तियों से जुड़े कई मामलों की शिकायतें मिली हैं. देश में इस समय वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अतिक्रमण है और इनमें 869 संपत्तियां कर्नाटक में हैं.
किरेन रिजिजू ने कहा कि मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) को समय-समय पर वक्फ संपत्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई के लिए इन्हें राज्य वक्फ बोर्डों और संबंधित सरकारों को भेज दिया गया है.
मंत्री ने बताया कि वक्फ अधिनियम की धारा 54 और 55 के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है. नियम के मुताबिक वक्फ संपत्ति की किसी भी हालत में खरीद फरोख्त नहीं हो सकती. वक्फ की संपत्ति को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है.