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हाईकोर्ट ने पूछा- अब तक जांच अधूरी क्यों, सरकार से मांगी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG-PSC) भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सख्त सवाल किए हैं। कोर्ट ने पूछा कि अब तक जांच अधूरी क्यों है और जिन 37 उम्मीदवारों का चयन हो चुका है, उन्हें अब तक नियुक्ति आदेश क्यों नहीं मिला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है और संबंधित सभी अपीलों को डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने को कहा।CG-PSC 2021 की भर्ती घोटाले के मामले में परीक्षा नियंत्रक हाल ही में गिरफ्तार हुए हैं। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि चयनित उम्मीदवार आज भी अनिश्चितता में हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अब तक 17 उम्मीदवारों की जांच चल रही है, जबकि अन्य आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 41 नामों में से बाकी का क्या हुआ और अन्य उम्मीदवारों और PSC अधिकारियों की भूमिका कहां तक पहुंची है।हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार को यह बताना होगा कि किन उम्मीदवारों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई, कितने पर जांच लंबित है और आयोग के कौन-कौन से अधिकारी जांच के दायरे में हैं।इस घोटाले में अब तक कुल 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 18 नवंबर 2024 को तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात के तत्कालीन निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया गया। 10 जनवरी को 5 और आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें नितेश सोनवानी, ललित गणवीर, शशांक गोयल, भूमिका कटियार और साहिल सोनवानी शामिल हैं। ये सभी फिलहाल जेल में हैं।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह 10 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करे और घोटाले की जांच में लंबित सभी बिंदुओं की जानकारी साझा करे।

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