अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है।
दंपति ने एफआईआर रद्द करने का अनुरोध करने के साथ-साथ अदालत से पुलिस को मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने और उनकी याचिकाओं पर सुनवाई होने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।
उनकी याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। अदालत ने दंपति को मामले में शिकायतकर्ता दीपक कोठारी को अपनी याचिकाओं की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
20 नवंबर के बाद अदालत में होगी सुनवाई
इसी के साथ मामले की सुनवाई 20 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। कोठारी ने दंपति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2015 से 2023 तक अभिनेत्री और उनके पति ने उन्हें अपनी कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए मनाया, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया।
दंपति ने अपनी याचिकाओं में दावा किया कि प्राथमिकी गलत और तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है और इसे “पैसे ऐंठने की छिपी हुई मंशा से दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज कराया गया है।”
शेट्टी ने अपनी याचिका में कहा कि वह कंपनी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में शामिल नहीं थीं और बहुत सीमित समय के लिए ही इससे जुड़ी थी। ‘कंपनी का पतन नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के कारण हुआ, जिसने नकदी-आधारित व्यवसाय को बुरी तरह प्रभावित किया।” कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि यह नुकसान केवल व्यावसायिक घाटा था न कि किसी धोखाचड़ी या आपराधिक साजिश के कारण हुआ था।










