रायपुर ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में स्पा सेंटर के मालिक को रेप केस में उम्र कैद की सजा हुई है। जानकारी के मुताबिक अपराधी अभिषेक साहू ने अपने स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती की ड्रिंक में नशीली दवाइयां मिलाकर उसका रेप किया था। रेप पीड़िता ने बताया था कि 29 जुलाई 2023 को कटोरा तालाब स्थित एक स्पा सेंटर में काम मांगने गई थी।सेंटर के मालिक अभिषेक साहू ने उसे 10 हजार सैलरी देने की बात कही। इस पर वह तैयार हो गई और काम शुरू कर दिया। स्पा सेंटर में रात 10 बजे तक ग्राहक थे।
देर रात अकेले घर जाना मुश्किल, तो वो होटल ले गया
एक रात काम खत्म होने में बहुत देर हो गई। देर रात अकेले घर जाना मुश्किल था। अपनी समस्या पीड़िता ने अभिषेक को बताई। इसके बाद अभिषेक उसे घुमाने और खाने-पीने के बहाने होटल के कमरे में लेकर गया। यहां उसने उसकी कोल्ड ड्रिंक नशे की गोली मिला दी। ड्रिंक पीने के बाद पीड़िता को नींद आ गई।इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। अगले दिन सुबह जब पीड़िता को होश आया तब उसने विरोध किया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद पीड़िता ने अनुसूचित जाति थाने में शिकायत दी थी। जिसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।