लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी-कार चलाने पर शासन ने रोक लगा दी है,18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी-कार अब नहीं चला सकेंगे,अगर चलते हुए पकड़े गए तो सजा और जुर्माने की कार्रवाई होगी,25 हजार रुपए तक लगाया जा सकता है जुर्माना,वाहन का पंजीकरण भी रद्द कर सकती है पुलिस,नाबालिग छात्र-छात्राओं से गाड़ी न चलाने की अपील की।