भोपाल ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किया गया है। अब पुलिस गौ तस्करी के मामले में पशुपालन विभाग को भी शामिल करेगी। पशुपालन विभाग तस्करी के मामले में गोवंश और गौ मांस का रीति नीति से निपटारा करेगा।
नए कानून के तहत अब 7 साल की सजा का प्रावधान है. मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने गौ तस्करी को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है. मोहन सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नए कानून के तहत गौ-तस्करी के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 7 साल की सजा का भी प्रावधान है
प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार गौ माता की सुरक्षा को लेकर लगातार बड़े फैसले ले रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किया गया है। अब पुलिस गौ तस्करी के मामले में पशुपालन विभाग को भी शामिल करेगी। तस्कर को पकड़ने के बाद पशुपालन विभाग को भी सूचना देगी। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी। विभाग रीति नीति के तहत गोवंश और गौ मांस का निपटारा करेगा।