GST On popcorn: शनिवार, 21 दिसंबर को हुई GST काउंसिल की 55वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पॉपकॉर्न पर लगाए गए टैक्स को लेकर हुई. परिषद ने घोषणा की कि अब पॉपकॉर्न पर अलग-अलग प्रकार के टैक्स लगाए जाएंगे, जिसमें पैकेज्ड और ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर विशेष ध्यान दिया गया है. इस फैसले के अनुसार, बिना पैकिंग और लेबलिंग वाले नमकीन पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड नमकीन पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी और कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगा.
कई लोगों ने इस फैसले की तुलना अन्य वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी से की. एक यूजर ने लिखा, “पुरानी कारों पर भी 18% जीएसटी लगता है, जो आमतौर पर कम आय वाले लोग खरीदते हैं.” वहीं, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि घर पर पॉपकॉर्न बनाना ही बेहतर है ताकि उच्च जीएसटी से बचा जा सके. इस फैसले ने न केवल पॉपकॉर्न के शौकीनों को बल्कि छोटे और मध्यम व्यवसायों को भी प्रभावित किया है. उन्हें अब अपने उत्पादों की सही श्रेणीकरण और जीएसटी दरों के अनुसार बिलिंग सुनिश्चित करनी होगी.
इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और चर्चाओं की बाढ़ आ गई है. कुछ लोगों ने कहा कि अब पॉपकॉर्न खाने के लिए भी “फुल इज्जत” चाहिए होगी. एक यूजर ने मजाक में कहा, “क्या आपके पॉपकॉर्न में नमक है?” जबकि दूसरे ने लिखा, “अब पॉपकॉर्न भी लग्जरी आइटम बन गया है.”