रायपुर । होली पर्व से पहले रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध रंग या पानी डालना दंडनीय अपराध माना जाएगा। जबरन रंग लगाने, पानी फेंकने या हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्ती से एफआईआर दर्ज की जाएगी।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि त्योहार की आड़ में कानून से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम नागरिकों से शांति और सौहार्द के साथ होली मनाने की अपील की गई है।

मुखौटे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध
अपराधियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए होली के दौरान मुखौटे (मास्क) की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, कई बार असामाजिक तत्व पहचान छिपाने के लिए मुखौटों का सहारा लेते हैं, जिससे कार्रवाई में दिक्कत आती है।
ड्रोन से होगी निगरानी
इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरों का सहारा ले रही है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, घनी बस्तियों और व्यस्त इलाकों में ड्रोन के जरिए लगातार नजर रखी जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें भी तैनात की गई हैं।
3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात
होली के मद्देनजर राजधानी में 3000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। सोमवार शाम से बुधवार शाम तक लगातार ड्यूटी के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव, ट्रिपल राइडिंग और सड़क पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। पेट्रोलिंग टीमों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
4 मार्च को मनाई जाएगी होली
राजधानी में 4 मार्च को रंगों का त्योहार मनाया जाएगा। बाजारों में पहले से ही रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि त्योहार की खुशियों को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करें और सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाएं।





