मुंगेली । नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में मुंगेली की एफ.टी.सी. अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पीड़िता का जीजा है और मामला सिटी कोतवाली मुंगेली थाना क्षेत्र से संबंधित है। मामला 9 दिसंबर 2024 को दर्ज किया गया था, जबकि साक्ष्य की सुनवाई 17 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुई थी।
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 65(1), 64(2)(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(सी)/6 और 4(2) के तहत दोषसिद्ध किया। इसके तहत आरोपी को धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास के साथ 2,000 रुपये अर्थदंड, अदा न करने पर छह-छह माह का सश्रम कारावास सुनाया गया। अदालत ने आरोपी को 9 अक्टूबर 2024 से न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई निरोध अवधि का लाभ देने का भी आदेश दिया।
पीड़िता के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए अदालत ने छत्तीसगढ़ शासन की यौन उत्पीड़न पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत 5,00,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। इसमें से 1,00,000 रुपये पीड़िता के बैंक खाते में तुरंत जमा किए जाएंगे और शेष 4,00,000 रुपये उसके वयस्क होने तक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे।





