केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में आज 17 नवंबर को सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में कार्यवाही होगी। कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद से गवाहों को लगातार पेश किया जा रहा है।
रायबरेली सांसद राहुल गांधी से संबंधित मानहानि मामले की सुनवाई आज 17 नवंबर को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में होने जा रही है। पिछली तारीख 6 नवंबर 2025 को एक अधिवक्ता के निधन के कारण कोर्ट में कंडोलेंस था, जिसकी वजह से सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया था कि पिछली सुनवाई टलने के बाद अब यह मामला 17 नवंबर को सुना जाएगा।
कोर्ट ने पिछली कार्यवाहियों के दौरान वादी पक्ष को साक्ष्य (सबूत) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद से अदालत में लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, अभी तक केवल एक गवाह से जिरह (Cross-examination) पूरी हो पाई है, जबकि दूसरे गवाह से जिरह शुरू हो चुकी है, जो आज आगे बढ़ने की संभावना है। कार्यवाही में अक्सर हड़ताल और गवाहों की अनुपस्थिति के कारण भी देरी हो रही है।
यह मानहानि का मुकदमा वर्ष 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया गया था। विजय मिश्रा, जो कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी हैं, उनका आरोप है कि वर्ष 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। आरोप लगाया गया है कि एक वीडियो में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई।
इस कानूनी कार्यवाही के पांच साल चलने के दौरान, राहुल गांधी के कोर्ट में पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद, फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था।





