निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाता जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है वो 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक के जरिए मतदान कर सकेंगे। यह व्यवस्था उन मतदाताओं के लिए की गई है जिनका नाम निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) में शामिल है, लेकिन किसी कारणवश वे अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखा पा रहे हैं।आयोग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य हर मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर देना है, ताकि तकनीकी या दस्तावेजी कमी के कारण कोई नागरिक मतदान से वंचित न रहे।
चुनाव आयोग ने बताया कि अगर किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है, तो वह इन 12 पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकता है-
पासपोर्टड्राइविंग लाइसेंसआधार कार्डपैन कार्डबैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो पासबुकसरकार द्वारा जारी फोटो आईडी कार्डपेंशन से जुड़ा दस्तावेज जिसमें फोटो होस्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्डसरकारी सेवा केंद्र का स्मार्ट कार्डMGNREGA जॉब कार्डनिर्वाचन सूची में मौजूद फोटो पहचान पत्रसामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जारी ‘यूनिक डिसएबिलिटी आईडी’
चुनाव अधिकारी मतदान केंद्र पर प्रस्तुत पहचान पत्र की पूरी तरह जांच करेंगे। आयोग ने कहा है कि इससे मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। अधिकारी तभी मतदाता को मतदान की अनुमति देंगे, जब उसकी पहचान और नाम निर्वाचक नामावली में सही पाए जाएंगे।मतदाताओं को मिली बड़ी सहूलियतनिर्वाचन आयोग का मानना है कि इस नए निर्देश से चुनाव प्रक्रिया में समावेशिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। अब वे मतदाता भी मतदान कर पाएंगे, जिनका वोटर कार्ड खो गया है या समय पर नया कार्ड नहीं बन पाया। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केंद्र पहुंचने से पहले किसी मान्य फोटो पहचान पत्र को साथ अवश्य रखें ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।